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75 रुपये डीज़ल किसानो के लिए खुशखबरी बिहार सरकार दे रही है

75 रुपये डीज़ल किसानो के लिए खुशखबरी बिहार सरकार दे रही है

वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित डीजल अनुदान योजना का स्वीकृत्यादेश इस कार्यालय के पत्रांक मो०-83/2025 पी०पी०एम०-85 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा निर्गत है।

योजना का लाभ कैसे ले – (75 रुपये डीज़ल)

खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पम्पसेट से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रूपये प्रति लीटर की दर से 750 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।

धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 1500 रूपये प्रति एकड़ देय होगा

खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 2250 रूपये प्रति एकड़ देय होगा

यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा

लाभुक किसान को कम-से-कम 100 रू० का भुगतान किया जायेगा।

यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा।

इस योजना का लाभ कृषि विभाग के DBT Portal में ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा

परिवार के किसी एक सदस्य को ही डीजल अनुदान का लाभ देय होगा। पति-पत्नी एवं उनके अवयस्क पुत्र / पुत्री को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग-अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।75 रुपये डीज़ल

75 रुपये डीज़ल किसानो के लिए खुशखबरी बिहार सरकार दे रही है

बिहार राज्य के अंदर निबंधित पेट्रोल पंप से सिंचाई हेतु क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान देय होगा

आवेदन कैसे करे

किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि डीजल अनुदान का चयन करेंगे अथवा Bihar Krishi App के माध्यम से आवेदन करें

डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र “डिस्प्ले” होगा

किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र / वसुधा केंद्र अथवा स्वयं अपने मोबाइल / लैपटॉप से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं

किसान के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही डीजल क्रय संबंधी Digital/Computerised Voucher अपलोड किया जायेगा। Digital/Computerised Voucher योजना प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि के मध्य का होना चाहिए।

यहाँ आप को पहले डीज़ल का पेट्रोल पंप से रसीद लेना होगा उस रसीद को अपलोड करना होगा Digital/Computerised Voucher के

आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट

वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है, वे सीधे डीजल अनुदान के लिए! www.dbtagriculture.bihar.gov.in या Bihar Krishi App पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तथा NPCI से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

वो किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर रैयत), उन्हें प्रमाणित /सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य / वार्ड पार्षद
/मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज देना / अपलोड करना अनिवार्य होगी।(75 रुपये डीज़ल)

सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

जिलों में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा

डीजल अनुदान योजना खरीफ 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन एवं उसमें अंकित तिथि के पश्चात डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही अनुदान मान्य होगा। साथ हीं अन्तिम तिथि तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान का लाभ मान्य होगा।

आवेदक के लिए जरुरी निर्देश

निबंधित किसान अनुमान्य अवधि में सिंचाई के लिए नियमानुसार निबंधित पेट्रोल पम्प विक्रेता से डीजल क्रय करेंगे एवं क्रय संबंधी Digital/Computerised Voucher ही प्राप्त करेंगे। इस Voucher में पेट्रोल पम्प के द्वारा किसान के निबंधन संख्या का अन्तिम 10 डिजीट का पूरा उल्लेख Voucher में करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित किसान के द्वारा इस Digital Voucher के उपर अपना हस्ताक्षर एवं पूरा नाम अंकित किया जायेगा।

आवेदक द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर सकने की स्थिति में संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक के द्वारा आवेदक के अंगूठे के निशान को सत्यापित करने की कार्रवाई की जायेगी। आवेदक द्वारा इस तरह पूर्ण किये गये Digital/Computerised Voucher को ही विभागीय Portal पर आवेदन के साथ Upload करेंगे। आवेदन पत्र में किसान द्वारा जिस खेत की सिंचाई के विरुद्ध डीजल अनुदान का दावा किया जायेगा, उस खेत के आस-पास खेती करने वाले किसानों में से दो किसानों का नाम प्रविष्टि किया जायेगा(75 रुपये डीज़ल)

उपरोक्त कंडिका 3.5 में विहित प्रावधान जिसमें कम्प्यूटराइज्ड वाउचर पर किसान रजिस्ट्रेशन का अंतिम 10 डिजिट पेट्रोल पम्प द्वारा अंकित किया जाना है, उसमें कठिनाई होने की स्थिति में किसान स्वयं किसान निबंधन संख्या को वाउचर के उपर अपने नाम के साथ अंकित करेंगे एवं अपना हस्ताक्षर करेंगे

डीजल अनुदान आवेदन के लिए सर्वप्रथम किसान मौसम का चयन (खरीफ) करेंगे, फसल के प्रकार (बिचड़ा, जूट, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, सुगन्धित एवं औषधीय पौधे में से एक फसल) का चयन करेंगे और जमीन का रकवा जिसमें डीजल से सिंचाई की गयी है, की प्रविष्टि करेंगे

किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन करेंगे। इसका अर्थ यह है कि किसान को अलग-अलग पटवन के लिये अलग-अलग आवेदन करना होगा

एक आवेदन में एक से अधिक पटवन के लिए अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में कृषि समन्वयक अपने स्तर से इसे संशोधित कर प्रथम / द्वितीय / तृतीय चुनाव करेंगे। इसका प्रावधान सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है

“स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा और अगल-बगल के दो किसानों के नाम प्रविष्ट करेंगे तथा Digital/Computerised डीजल पावती अपलोड करेंगे। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद / LPC (आवेदन की तिथि से विगत तीन वित्तीय वर्षों (2024-25, 2023-24 एवं 2022-23) के अन्दर निर्गत) को अपलोड करना अनिवार्य है।

“बटाईदार” किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा और आस-पास के दो किसानों के नाम तथा Digital/Computerised पावती अपलोड करेंगे। साथ ही बटाईदार / गैर रैयत किसान होने के दावा हेतु इस संबंध में निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित वार्ड सदस्य / मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज भी अपलोड करेंगे

“स्वयं + बटाईदार” किसान को “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा, अगल-बगल के दो किसानों के नाम और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा, अगल-बगल के दो किसानों के नाम और साथ ही साथ उनके द्वारा गैर रैयत किसान होने संबंधी संयुक्त हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा Digital/Computerised डीजल पावती अपलोड करेंगे।

डीजल क्रय करने के उपरान्त प्राप्त डिजीटल पावती रसीद (Digital Voucher) अपलोड करने के पूर्व आवेदन पत्र में डीजल क्रय की मात्रा, पेट्रोल पम्प का नाम एवं प्रखंड तथा डिजीटल पावती रसीद (Digital Voucher) का क्रम संख्या और डीजल रसीद की तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा

अनुदान का राशि कब मिलेगा

अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करते ही किसान को एस०एम०एस० के माध्यम से मोबाईल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाईन प्रेषित हो जायेगा-75 रुपये डीज़ल

कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे ! जैसे (1 एकड़ = 100 डिसमिल) तो आप को डिसमिल में लिखना है !

किसान www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध आवेदन प्रिन्ट करें का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवदेन की पावती संख्या के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते है

आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जाएगी।

आवेदन स्वीकृति कैसे किया जाता है

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है

किसान द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत निर्धारित सभी शत का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुये कार्रवाई करेंगे।

आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भरा गया हो एवं निर्धारित नियमानुसार मात्र Digital/Computerised Voucher ही आपलोड किया गया हो

Digital/Computerised Voucher में किसान निबंधन संख्या के अंतिम 10 डीजिट का उल्लेख किया गया हो। Digital/ Computerised Voucher में किसान के द्वारा अपना हस्ताक्षर एवं पूरा नाम अंकित किया गया हो। किसान के द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर सकने की स्थिति में अंगूठे के निशान का सत्यापन संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा Page 4 of किया गया हो तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए Digital/Computerised Voucher को विभागीय पोर्टल पर आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो।

बटाईदार / गैर रैयत की स्थिति में निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित वार्ड सदस्य / मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड किया गया हो।


किसान के द्वारा क्रय किये गये डीजल का वास्तव में सिंचाई हेतु प्रयोग हुआ है इस संबंध में कृषि समन्वयक स्थल जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात खेत का जियो टैग फोटो अपलोड करेंगे तथा तत्संबंधी तथ्य सत्यापन में अंकित करेंगे। कृषि समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसान द्वारा खेत का पटवन डीजल पंप के द्वारा किया गया है।

सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।


जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, उसी समय आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक अधिकतम 8 (आठ) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित कर देंगे।


अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अधिकतम 4 (चार) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित कर देंगे।


जिला कृषि पदाधिकारी अपने लॉगिन में प्राप्त सभी आवेदनों की जाँच 3 दिनों के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगे तथा कृषि विभाग को भुगतान हेतु अग्रसारित करेंगे।


यदि निर्धारित अवधि में कृषि समन्वयक /अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों का अनुदान भुगतान में विलम्ब की स्थिति में संबंधित कृषि समन्वयक / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।


त्रुटिपूर्ण भुगतान अथवा दोहरा भुगतान के मामले पाए जाने पर वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी।


कृषि समन्वयक द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम पंजीकरण के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।


सत्यापन के समय डीजल क्रय से संबंधित मूल अभिश्रव किसानों से प्राप्त कर कृषि समन्वयक अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।


सत्यापन में आवेदन में वर्णित रकवा कम / अधिक पाये जाने की स्थिति में कृषि समन्वयक अपने स्तर से इसे संशोधित कर सकेंगे इसकी व्यवस्था सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है।

डीजल अनुदान हेतु पंजीकृत वैसे किसानों का आवेदन जिनका कृषि योग्य भूमि दो जिला में अवस्थित है, की स्थिति में जिस पंचायत में किसान को पंजीकृत किया गया है उसी पंचायत के कृषि समन्वयक द्वारा दूसरे जिला / प्रखंड / नगर क्षेत्र / पंचायत में जाकर उस किसान के दावे का सत्यापन किया जायेगा तथा अपने अनुमंडल के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।


जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।


बैंक को अनुमोदित अंतरण आदेश भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।


जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय-समय पर किसानों को ऑन-लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेंगे।


भूमि सम्बन्धी त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकेंगे। इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय कृषकों के बीच कराया जाय।


कृषि समन्वयक के द्वारा इस योजना की कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में कार्रवाई ना कर गलत सत्यापन कर अग्रसारित करने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी उक्त कृषि समन्वयक के विरूद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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